Tax penalty notice to LIC: आयकर विभाग ने जीवन बीमा निगम के आय संबंधी मानकों के उल्लंघन के मामले में 84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने के खिलाफ बीमा कंपनी एलआईसी अपील दायर करेगी. आयकर विभाग ने यह जुर्माना 3 मूल्यांकन वर्षों के लिए लगाया है और 29 सितंबर को बीमा कंपनी को इस संबंध में नोटिस भेजा है.

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने तीसरे मूल्यांकन वर्ष से संबंधित 84 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग की है। जीवन बीमा निगम ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया है. एलआईसी ने एक नियामक फाइलिंग में संबंधित विवरण साझा किया है.

एलआईसी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि कर प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस तरह आयकर विभाग ने एलआईसी पर करीब 84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

बताया गया है कि सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी एलआईसी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1)(सी) और 270ए के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. बताया गया है कि आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया था 29 सितंबर 2023 को एलआईसी को इससे संबंधित.

जीवन बीमा निगम LIC की शुरुआत 1956 में 5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ की गई थी। वर्तमान में, 31 मार्च 2023 तक, एलआईसी के पास 40.81 लाख करोड़ रुपये का जीवन कोष और 45.50 लाख करोड़ रुपये का संपत्ति आधार है। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक LIC का कार्यबल 1,14,000 है.

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