Tax Saving Investment Options: टैक्स बचत लाभ के लिए 31 मार्च की समयसीमा में एक महीने से कुछ ही दिन बचे हैं. पुरानी कर व्यवस्था का पालन करने वाले करदाताओं के लिए इन आखिरी दिनों में कर बचाने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है. कर देयता को समझने के लिए अपनी कर योग्य आय की समीक्षा करें. वेतन के अलावा, आयकर में बचत या निवेश पर प्राप्त ब्याज, मकान किराए से आय, साइड बिजनेस जैसी कई चीजें शामिल हैं.

80सी के तहत निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट

इसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. जीवन बीमा, स्थगित वार्षिकी, पीपीएफ में योगदान, यूएलआईपी प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, बच्चों के स्कूल/कॉलेज की ट्यूशन फीस, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, होम लोन का भुगतान, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में निवेश, कर-बचत एफडी इसके अंतर्गत आते हैं. अगर प्रीमियम बकाया है, तो आप इसका भुगतान करके कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

80सी छूट के अलावा टैक्स बचाने के तरीके

एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट: एनपीएस खाते में सालाना 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त निवेश आयकर की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत विशेष छूट के लिए पात्र है. यह छूट 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट के अतिरिक्त है.

स्वास्थ्य बीमा पर आप 1 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं

अपने और अपने जीवनसाथी के अलावा, आप आश्रित बच्चों और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80डी के तहत 25,000 रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं. अगर करदाता वरिष्ठ नागरिक है, तो यह छूट 50,000 रुपये तक होगी. अगर माता-पिता भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो कुल छूट 1 लाख रुपये तक हो सकती है.

होम लोन पर 2 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं

अगर आपने घर खरीदा है, तो धारा 24बी के तहत आप होम लोन पर 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो HRA छूट का लाभ उठाएं. अगर आपने पहली बार घर खरीदा है तो सेक्शन 80EE के तहत 35 लाख रुपये से कम के होम लोन पर 50,000 रुपये के ब्याज पर छूट पा सकते हैं.

एजुकेशन लोन, डोनेशन पर पा सकते हैं टैक्स छूट

एजुकेशन लोन पर सेक्शन 80E के तहत ब्याज पर और सेक्शन 80G के तहत डोनेशन पर टैक्स छूट मिलती है. वेतनभोगी लोगों को 4 साल में दो घरेलू यात्राओं पर लीव ट्रैवल अलाउंस पर छूट मिल सकती है. खेती से होने वाली आय, HUF से मिलने वाला पैसा, स्कॉलरशिप या अवॉर्ड मनी भी पूरी तरह टैक्स फ्री है.

बैंक डिपॉजिट पर 10,000 रुपये तक के ब्याज पर छूट

सेक्शन 80TTA के तहत बैंक डिपॉजिट पर 10,000 रुपये तक के ब्याज पर छूट मिल सकती है. सीनियर सिटीजन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा आयकर की धारा 10 और उसकी उपधाराओं के तहत नौकरी के दौरान मिलने वाले भत्तों पर भी कर छूट मिलती है.