पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद। छुरा नगर पंचायत में शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली और क्रय नियमों की अनदेखी करते हुए एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की सुचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पंचायत ने 17 अप्रैल को छह नलकूपों के खनन हेतु आठ लाख रुपए की लागत की निविदा जारी की, जिसकी अंतिम तिथि 8 मई रखी गई है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया, वे पहले ही पूरे हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें : अवैध प्लाटिंग पर लगाम : निर्माण की देनी होगी पूरी जानकारी, बाउंड्रीवाल के साथ बोर्ड लगाना अनिवार्य

बता दें कि वार्ड क्रमांक 1, 4, 10 और 12 में स्थित स्थलों पर लगभग एक माह पहले ही नलकूप खुदवाए जा चुके हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है.

लेकिन राज्य शासन के क्रय नियम यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितनी भी छोटी राशि का हो, निर्धारित प्रक्रिया और सार्वजनिक निविदा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए. केवल आपातकालीन स्थितियों में ही सीधी क्रय प्रक्रिया को अनुमति दी जाती है, वह भी समुचित दस्तावेजी औचित्य और स्वीकृति के साथ.

इस मामले में न तो कार्य के पहले कोई वैध निविदा निकाली गई, न ही कोई आपात प्रस्ताव पारित किया गया. इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करवा लिया गया, जिससे यह संदेह गहरा हो गया है कि किसी खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए यह सब सुनियोजित ढंग से किया गया.

इस मुद्दे पर जब नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) लालसिंह मरकाम से सवाल किया गया तो उन्होंने नगर में पानी की किल्लत का हवाला देते हुए इसे “अत्यावश्यक कार्य” बताया. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कार्य वाकई आपातकालीन था, तो उसे तत्काल पीआईएसी प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृत कर भुगतान किया जा सकता था.

वहीं नगरवासियों ने इस पूरी प्रक्रिया को “टेंडर गेम” करार देते हुए सवाल उठाए हैं कि बिना टेंडर के एजेंसी का चयन आखिर कैसे हुआ. उन्होंने संदेह जताया कि यह किसी करीबी ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश हो सकती है. नगरवासियों ने जिलाधिकारी से मामले की गहन जांच कराने और दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है.