बीडी शर्मा, दमोह। कंटेनर और जनरेटर की खरीदी में 13 लाख भ्रष्टाचार मामले में तेंदूखेड़ा नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष वर्षा केवट और सीएमओ नित्य नारायण पांडे को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है।साथ ही 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। इन दोनों के अलावा दो अन्य आरोपी को 2 साल कैद और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई है।

मां के बर्थडे के दिन बोली शाम में सरप्राइज दूंगी आपको, थोड़ी देर बाद फांसी लगा ली 10वीं क्लास की छात्रा, सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या कारणों में उलझी पुलिस

दमोह जिला न्यायालय में भ्रष्टाचार के मामले में नगर परिषद तेंदूखेड़ा अध्यक्ष सहित सीएमओ को सजा सुनाई 7 -7 साल की सजा सुनाई गई हैं। लोक अभियोजन कार्यालय में पदस्थ एडीपीओ सतीश कपस्या ने जानकारी देते हुए बताया विशेष अपर सत्र विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए तेंदूखेड़ा में पदस्थ तत्कालीन सीएमओ नित्य नारायण पांडे और अध्यक्ष वर्षा केवट सहित दो अन्य लोगों को सजा सुनाई हैं। जिसमें अध्यक्ष सीएमओ को 7-7 साल का कारावास और दो-दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं।

बॉयफ्रेंड को लेकर बीच सड़क पर भिड़ी लड़कियांः बार में पहले शराब पी, फिर बाहर निकलकर एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात-थप्पड़, VIDEO वायरल

वहीं सप्लायर नीलम गुप्ता और सतवीर सिंह को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल एक खरीदी के मामले में भ्रष्टाचार किया गया था। बताया गया है कि भोपाल के नीलम इंटरप्राइजेज से एक कंटेनर और जनरेटर की खरीदी की गई थी। जिसमें करीब 13 लाख का भ्रष्टाचार किया गया था। इसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा था। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों को आरोपी करार देते हुए सजा सुनाई।

ओरल सेक्स और अप्राकृतिक सेक्स से परेशान पत्नी पहुंची थानेः बोली- पॉर्न मूवी देखकर पति हर दिन करता है अननेचुरल सेक्स, दहेज के लिए भी कर रहा प्रताड़ित, FIR दर्ज

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus