रायपुर। बीजापुर जिले के तेंदूपता संग्राहकों को नगद भुगतान मिलेगा. इस आशय का एक आदेश वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को दिया है.
जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर जिला सुकमा एवं कलेक्टर जिला बीजापुर से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव और इस संबंध में प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए सुकमा एवं बीजापुर जिले के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने के लिए सहमति प्रदान की गई है.
नगद भुगतान के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक की पात्रता के संबंध में भली-भांति संतुष्ट होकर जिला कलेक्टर अनुमति देंगे. साथ ही प्रत्येक प्रकरण का नगद भुगतान कलेक्टर की अनुमति से होगा. यह नगद भुगतान की कार्रवाई जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में संपन्न होगा.
बता दें कि तेंदूपत्ता संग्राहकों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बैंक के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान करने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि बीजापुर और सुकमा ज़िले के गांव दूरस्त पहाड़ियों और वनों से घिरे होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग लाभ लेने के लिए पैदल चलकर आना होता था.
बैंक में क़तार लगाकर रुपए आहरण करने तक दो से तीन दिन लग जाते थे, जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त समय व रुपय भी खर्च करने पढ़ते थे. तेंदूपत्ता संग्राहकों का शासन द्वारा नगद भुगतान किए जाने से तेंदूपत्ता हितग्राहियों को बैंक तक आकार रुपए आहरण करने की समस्या से निजात मिलेगा.