बिलासपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रवेश प्रक्रिया में एक सीट रिजर्व रखने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है. जबकि राज्य सरकार और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने नया आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अलग से परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि छात्रों को 12वी में प्राप्त अंकों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे. यह प्रवेश मेरिट बेसिस पर दिया जाएगा.

इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को प्रवेश देने के लिए बनाए गए नियम में भी संशोधन किया गया है. संशोधित नियम के अनुसार पीड़ित परिवार के केवल बेटे या बेटी को ही अब यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाएगा. पहले ऐसे मामलों में परिवार के नाती पोतों को भी प्रवेश दे दिया जाता था.

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यूनिवर्सिटी द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में श्रुति गंधार्ला ने याचिका दायर की. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उनके दादा सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी हत्या 2014 में नक्सलियों ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कर दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह भी नक्सल पीड़ित परिवार से है, लेकिन संशोधित नियम की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के लिए एक सीट रिजर्व रखने का आदेश जारी करते हुए शासन और विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी.