हेमंत शर्मा इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर (Indore) के सदर बाजार थाना ((Sadar bazar police station) क्षेत्र में सर तन से जुदा करने के नारे लगाने वाले तौसीफ जमानत आवेदन जिला कोर्ट (District court) ने खारिज कर दिया है। उसके जमानत याचिका पर अपर लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर (Additional Public Prosecutor Abhijit Singh Rathore) ने आपत्ति (Objection) ली थी।

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उन्होंने कहा था कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से छानबीन करने में जुटी है। ऐसे में बड़ी संख्या में धरपकड़ की जानी है। इसमें जमानत का लाभ दिया गया तो नारे लगाकर भाग जाने वाले बाकी के लोग का रास्ता साफ होगा और जमानत के लिए प्रयास करेंगे। इंदौर जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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