रायपुर। लॉक डाउन के दौरान अंतर्राज्यीय बेरियर से नियम विरुद्ध लोगों को जिले में प्रवेश देने पर गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने गौरेला थाना प्रभारी अमित पाटले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कलेक्टर ने थाना प्रभारी को दो दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

नोटिस में कलेक्टर ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि में अपरिहार्य स्थिति/मेडिकल एमरजेंसी के कारण अन्य राज्य या जिले से आने वाले व्यक्तियों का बेरियर में ही दस्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि के पश्चात ही जिले की सीमा में प्रवेश देने के निर्देश है. 23 अप्रैल को आरटीओ बिलासपुर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसमें शासन द्वारा जारी किये गए निर्देशों के विपरीत अंतर्राज्यीयल बेरियर से नियम विरुद्ध जिले की सीमा में अपात्र व्यक्तियों को अनुमति सीमा से अधिक संख्या में प्रवेश करने दिया गया. आपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है. आपका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण है.

क्यों न उक्त कृत्य के लिये आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये. उक्त संबंध में आप अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण मेरे समक्ष में स्वयं उपस्थित होकर 02 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही.की जावेगी, जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे.