Delhi-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) सुधारने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है. सुधार के लिए पर्याप्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट के आदेशों के बाद अब केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में पेट्रोल की बीएस-3, डीजल की बीएस-4 गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी है. सीएक्यूएम के अनुसार अब होटलों और घरों में खाना कोयले और लकड़ी से नहीं बना सकते.
दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए BS4 डीजल व्हीकल और BS3 पेट्रोल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाए जा सकेंगे जब तक कि GRAP III लागू है. इसके अलावा पुराने डीजल व्हीकलों पर भी बैन लगाया गया है. कमिशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से कहा गया है कि इन दिनों हवा की स्थिति बेहद खराब है. स्थिति को देखते हुए इसे और ज्यादा बिगड़ने से बचाने हेतु कमिशन ने फैसला लिया है कि GRAP के तीसरे चरण को लागू कर दिया जाए. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों 401-450 के बीच बना हुआ है. जबकि ग्रैप स्टेज-1, और स्टेज-2 के नियम पहले से ही एनसीआर में लागू हैं.
इसके तहत शहर के करीब 1.5 लाख पेट्रोल वाहन ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखे गए हैं. अगर कोई भी आदेशों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस नियम ने शहर की करीब 1.5 लाख चार पहिया वाहनों (पेट्रोल) को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है, जिसमें से 1.3 लाख वाहन बीएस 3 श्रेणी के हैं. वहीं डीजल के करीब 2.3 लाख वाहन हैं, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आ गए हैं.
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