नैनीताल. उत्तराखंड पंचायत चुनाव के मामले में HC से बड़ी खबर सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है. अदालत ने कहा है कि आयोग पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए. आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी. कोर्ट ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था. वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर नहीं बल्कि आयोग के सर्कुलर पर लगाई है. अब पीड़ित चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है.
बता दें कि राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं. इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक से सम्बंधित निर्णय से चुनावी प्रक्रिया में असर नहीं पड़ने से संबंधित स्पष्टीकरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।.
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पहले के निर्णय में किसी तरह के बदलाव से इनकार करते हुए मौखिक तौर पर साफ किया कि कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर पर रोक लगाई है. 11 जुलाई को पारित आदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार है, इसलिए आयोग अधिनियम के अनुपालन को स्वयं जिम्मेदार है.
रविवार को आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट के ग्रामीण और शहरी मतदाता सूची दोनों मतदाता सूचियों वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक के निर्णय से पूरी चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ा गई है. आयोग प्रक्रिया में संसाधन खर्च कर चुका है. यदि रोक नहीं हटी तो इससे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने में बाधा पैदा हो गई है. कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, इसलिए रोक हटाई जाए.
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के रहने वाले सतेंद्र सिंह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दो मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 6 में साफ उल्लेख है कि एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता. आयोग ने नियम विरुद्ध जाकर सर्कुलर जारी कर ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए.
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