मुंबई. अब करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत आधिकारिक वेबसाइट पर आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म का एक्सेल यूटिलिटी वर्जन अपलोड कर दिया गया है. करदाता इन फॉर्म को डाउनलोड कर आसानी से अपना रिटर्न भर सकते हैं.
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि पोर्टल पर अब आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध है. यह कदम खासकर उन करदाताओं के लिए राहत की बात है जो जल्दी रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं या जिन्हें पेशेवरों के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना होता है.

आईटीआर-1: सीमित आय वालों के लिए ‘सहज’ फॉर्म
आईटीआर-1 फॉर्म को ‘सहज’ नाम दिया गया है और इसे वे करदाता भर सकते हैं जिनकी कुल वार्षिक आय ₹50 लाख या इससे कम है. इसमें वे लोग शामिल हैं जिनकी सैलरी, घर से किराए, ब्याज या अन्य स्रोतों से आय होती है. इस फॉर्म के तहत आप 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और 5,000 रुपये तक की कृषि आय को भी शामिल कर सकते हैं, बशर्ते यह सेक्शन 112ए के तहत हो.
आईटीआर-4: छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए ‘सुगम’ फॉर्म अगर आप स्वरोजगार करते हैं या छोटे कारोबार से जुड़े हैं और आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है तो आईटीआर-4 आपके लिए उपयुक्त है.
इस फॉर्म का नाम ‘सुगम’ है और यह निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और गैर-एलएलपी फर्मों के लिए है. आईटीआर-4 उन लोगों के लिए है जो सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत अपनी आय की गणना करते हैं. इसमें 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी शामिल किया जा सकता है.
अब 15 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे रिटर्न
इस बार आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह जानकारी 27 मई को दी गई. आमतौर पर फॉर्म अप्रैल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इस बार तकनीकी कारणों से प्रक्रिया में देरी हुई.
सीए की राय: विस्तार से बड़ी राहत
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि कई करदाता अभी भी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहे हैं. ऐसे में आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है, जिससे करदाताओं और पेशेवरों दोनों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.
देरी न करें, जल्द भरें फॉर्म
अगर आप आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के दायरे में आते हैं तो अब दस्तावेज तैयार कर रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया है. पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है और अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है. ऐसे में अनावश्यक देरी से बचें और समय रहते टैक्स संबंधी जिम्मेदारी पूरी करें.