दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देशी शराब की थोक सप्लाई के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। लाइसेंस की वैधता: 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027। इसमें सीमित एक्सटेंशन का प्रावधान भी है। यह प्रक्रिया नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले होने वाली पहली लाइसेंसिंग प्रक्रिया है। इच्छुक व्यवसायियों को निर्धारित समय में आवेदन जमा करना होगा और सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले लाइसेंस देने की पहली प्रक्रिया है।
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2026-27 आबकारी वर्ष के लिए दिल्ली सरकार ने थोक लाइसेंस की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में पूरी दिल्ली में सरकार द्वारा चलाई जा रही रिटेल दुकानों को थोक सप्लाई शामिल है। आवेदन के लिए पात्र संस्थान: केंद्र या किसी राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट। आवेदन करने वाले को L-3 लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो बॉन्डेड वेयरहाउस चलाने के लिए आवश्यक L-33 लाइसेंस के साथ आता है और देशी शराब की थोक सप्लाई की अनुमति देता है।
25% तक हो सकेगा बदलाव
एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसियों को शराब सप्लाई करने का अनुपात तय कर दिया गया है। इसके अनुसार बोतलों का आकार और अनुपात 750 एमएल : 3, 375 एमएल : 4, 180 एमएल : 3, सालाना अनुमानित मात्रा: लगभग 300 लाख लीटर, जिसमें 25% तक का बदलाव संभव है। एक विक्रेता की सीमा: किसी भी एक थोक विक्रेता को कुल सप्लाई का 33% से अधिक हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ताकि आपूर्ति किसी एक कंपनी के पास न जमा हो। क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन अनिवार्य। लेबलिंग नियम और बारकोड आवश्यक होंगे। मासिक सप्लाई टाइमलाइन तय की गई है ताकि रिटेल आउटलेट्स पर बिना किसी बाधा के उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
अभी सिर्फ देशी शराब के लिए मांगे आवेदन
अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यह आवेदन सिर्फ देशी शराब के लिए ही मांगे गए हैं। लेकिन नई एक्साइज पॉलिसी के औपचारिक रूप से नोटिफाई होने के बाद, इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और विदेशी शराब जैसी अन्य कैटेगरी के लिए भी इसी तरह की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि दिल्ली कैबिनेट ने अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया था कि लाइसेंस जारी करने की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और इसी के आधार पर यह आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है।
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