रायपुर। खाद्य विभाग की टीम ने आज रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में स्थित राईस मिलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) पर विधिक कार्रवाई की गई। मिल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया था। इसके अलावा, शासकीय धान का उठाव भी नहीं किया जा रहा था।
बता दें कि जांच के दौरान मिल परिसर में 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन हेतु पाया गया, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन था। मिल परिसर को सील कर धान और चावल जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा, जांच दल ने जिला महासमुंद में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, जिला धमतरी में आकांक्षा राईस मिल, और जिला राजनांदगांव में अतुल राईस मिल में भी दबिश दी और जांच की जा रही है।
जांच दल में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार राजेन्द्र चन्द्राकर, सहायक खाद्य अधिकारी बिन्दु प्रधान सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
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