वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए निरस्त कर किशोर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। चिल्ड्रन कोर्ट ने हत्या के केस में किशोर को व्यस्क की तरह 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामले में कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग के साथ मुकदमे की पूरी प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले की कॉपी आदेश राज्य के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट को भेजी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गंभीर चूक दोहराई न जाए। मामला कटघोरा के चिल्ड्रन कोर्ट का है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।


क्या है मामला
कोरबा जिले के कटघोरा में साल 2020 में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद हत्या केस में 16 साल के लड़के को गिरफ्तार किया था। किशोर की जन्म तारीख 15 जुलाई 2004 और वारदात की तारीख 22 अगस्त 2020 थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब नाबालिग आरोपी को पेश किया गया, तब प्रारंभिक जांच के बाद उसे चिल्ड्रन कोर्ट भेज दिया गया। चिल्ड्रन कोर्ट ने मामले में 30 दिसंबर 2022 को अपने फैसले में किशोर को 10 साल कैद और 500 रु जुर्माने की सजा सुनाई। जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि न तो जांच की प्रक्रिया पारदर्शी थी और ना ही नियमों के अनुसार किशोर का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सामाजिक स्थिति की जांच रिपोर्ट किशोर या उसके वकील को दी गई। जिस पर हाईकोर्ट ने चिल्ड्रन कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, कि जेजे एक्ट की धारा 19 (1) और नियम 13 के तहत जरूरी जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के ‘अजीत गुर्जर’ और ‘वरुण ठाकुर’ मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, कि किसी नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने से पहले विस्तृत मूल्यांकन और सबूतों पर आधारित निर्णय आवश्यक है। ऐसा इस मामले में नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि अब आरोपी की उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, ऐसे में घटना के समय की मानसिक स्थिति का दोबारा आंकलन संभव नहीं है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने फैसले की कॉपी आदेश राज्य के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट को भेजने कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी गंभीर चूक न हो।
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