हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के नसबंदी को लेकर नगर निगम प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा स्टेट डॉग की नसबंदी के आंकड़े में बहुत बड़ा घोटाला है कुछ कीजिए नहीं तो हमें न्यायिक जांच बिठानी होगी।

दरअसल इंदौर नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा कि- 2,39,000 से अधिक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की गई है। स्ट्रीट डॉग के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।

कहीं भी चले जाएं आवारा कुत्ते बैठे मिलेंगे

प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला जस्टिस बीके द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा 56 दुकान, सराफा, एमजी रोड कहीं भी चले जाएं वहां आवारा कुत्ते बैठे मिलेंगे। हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देशित किया कि स्ट्रीट डॉग की समस्या में कोई ठोस कदम उठाएं नहीं तो न्यायिक जांच की जाएगी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H