बिलासपुर- रायपुर के अश्विनी नगर, शिव वाटिका के नागरिकों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर एक बिल्डर के खिलाफ सड़क पर बेजा कब्जा करने का आरोप लगाया है. नागरिकों का कहना है कि उनके आवेदन पर नगर निगम के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि रायपुर के अश्विनी नगर, शिव वाटिका में रहने वाले जयप्रकाश गुप्ता, कलावती लखानी, अंजली कान्हे, विनय तिवारी, मधु अग्रवाल सहित 19 नागरिकों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बिल्डर महामाया कंस्ट्रक्शन पर सड़क के हिस्से पर बेजा कब्जा का आरोप लगाया है. नागरिकों का कहना है कि इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी को शिकायत किए हैं, लेकिन बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनकी शिकायत की अनदेखी की जा रही है.

 

अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्हें हाईकोर्ट आना पड़ा है. मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुरी की बेंच ने आदेश की कॉपी प्राप्त होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर सड़क पर अतिक्रमण बिना किसी भेदभाव के हटाने के निर्देश हैं. इसके साथ ही याचिका निराकृत कर दी गई है.