रायपुर- छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों की लागू प्रकिया को खत्म कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रक्रिया को प्रारंभ करने का अनुरोध सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम एक ज्ञापन दिया है.

मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में राकेश चौबे ने लिखा है कि सूचना के अधिकार कानून की धारा (12) एवं (15) के अनुसार मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्हयू पिटिशन सी 2309/2012 एवं 210/ 2012 में दी गई थी. जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सितबंर 2013 को आदेश देते हुए धारा 12 एवं 15 के अनुसार नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी थी जो कि एक पारदर्शिता को सामने लाती है.

जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने इस प्रक्रिया को कभी नहीं अपनाया एवं सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए निवेदनों को ठुकरा दिया गया. नौकरशाह एवं आरएसएस से संबंधित लीगल प्रेक्टीशनर्स को ही नियुक्त किया गया.