चंडीगढ़। ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत बरकरार रखी है. मजीठिया की अंतरिम जमानत को अब 24 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. हाईकोर्ट के आदेश पर वह 2 बार पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने पेश हो चुके हैं.
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बिक्रम मजीठिया को 10 जनवरी को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई. इनमें उनके विदेश न जाने, केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क न करने, अपना मोबाइल नंबर जांच टीम को देकर 24 घंटे खुला रखने और WhatsApp नंबर भी शेयर करने के लिए कहा गया था. हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन बाद ही जांच टीम के आगे पेश होने को कहा था. मजीठिया 3 बार वहां पेश हो चुके हैं.
बिक्रम मजीठिया पर लगे हैं गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे. यहां तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था. मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे. इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे. नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है, हालांकि अकाली दल इसे राजनीतिक बदला लेने की बता रहे हैं.
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