जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को जन्मतिथि जालसाजी के आरोप में एक वरिष्ठ अधिकारी की तत्काल सेवानिवृत्ति का आदेश दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सैयद शब्बीर शफी के तत्काल सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए हैं, जो वर्तमान में नागरिक सचिवालय में उद्योग और वाणिज्य विभाग में तैनात निदेशक रैंक के एक अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी की थी।

सरकार ने कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को अपराध शाखा को भेज दिया है। सरकार ने यह भी आदेश दिया कि 31 मार्च, 2021 के बाद अधिकारी द्वारा प्राप्त वेतन और अन्य नाजायज मौद्रिक लाभ, यानी सेवा में उनके अनधिकृत ओवरस्टे की अवधि, सेवानिवृत्त अधिकारी से वसूल की जाएगी।

सैयद शब्बीर शफी को 1994 में योजना और विकास विभाग द्वारा सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

“वित्त विभाग को एक शिकायत के बाद कि सैयद शब्बीर शफी की जन्मतिथि/मैट्रिक प्रमाण पत्र संदिग्ध था, इस मामले को जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ उठाया गया, जिसने सूचित किया कि अधिकारी का मैट्रिक प्रमाण पत्र बोर्ड के साथ मेल नहीं खाता है।

“इस तरह उक्त मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र वास्तविक नहीं था और इसे नकली और मनगढ़ंत माना गया।”

“इसके अलावा, वित्त विभाग ने प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, जादीबल, श्रीनगर से अधिकारी का स्कूल रिकॉर्ड भी प्राप्त किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि सैयद शब्बीर शफी के प्रवेश फॉर्म पर दर्ज जन्म तिथि को 01-04-1961 से काट दिया गया था।जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह भी स्थापित किया कि अधिकारी की जन्म तिथि 01-04-1966 के बजाय 01-04-1961 है।