Judge Shefali Barnala Tandon Court: दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने शुक्रवार (14-नवंबर) तड़के 2:25 बजे अपने आवास पर ईडी की याचिका पर सुनवाई की. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जज ने सुबह 6:10 बजे आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की 14-दिन की कस्टडी में भेज दिया. आरोपी की गिरफ्तारी 13-नवंबर को हुई थी.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए फ्लैटों को महंगे दामों पर बेचने के आरोपी को सजा देने के लिए जज ने रात 2:25 बजे अपने घर में अदालत बुलाई और बड़ा फैसला सुना दिया. आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए गए. यह फैसला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने सुनाया. फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक था, क्यों कि आरोपी को सजा देने के लिए जज शेफाली ने सुबह का इंतजार भी नहीं किया. आरोपी ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर स्वराज सिंह यादव है.

ईडी ने देर रात आरोपी को लिया हिरासत में

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 222 करोड़ रुपये से अधिक का है, इस पैसे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुरुग्राम में गरीबों के लिए बने फ्लैटों को अवैध रूप से महंगे दामों पर बेचकर जुटाया गया. आरोपी ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव के ठिकानों पर दिनभर ईडी की छापेमारी चली और देर रात आरोपी को ईडी ने हिरासत में ले लिया. रिपोर्ट के अनुसार, गरीबों के लिए बनाए फ्लैटों को अवैध तौर पर 40-50 लाख रुपये में बेचा गया था, जबकि एक फ्लैट की मूल कीमत 26.5 लाख रुपये थी. मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी हुई और जिनका आवंटन रद्द हुआ, उन्हें जमा राशि भी नहीं लौटाई.

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