चंद्रकांत देवांगन, दुर्ग। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए नियम दुर्ग जिले में आम लोगों के लिए कुछ है और खास लोगों के लिए कुछ और। अगर आम जनता कोरोना के नियमों को उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाता है लेकिन वहीं नेता यही उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई करना तो दूर बात करने में भी प्रशासन की सांसे फूलने लगती है।

हम बात कर रहे हैं दुर्ग शहर विधायक और स्टेट वेयर हाउस के नवनियुक्त चेयरमैन अरुण वोरा की। जिनकी एक गलती से दुर्ग के सैकड़ों लोगों की जान सांसत में पड़ गई है। अरुण वोरा को स्टेट वेयर हाउस का चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन बनने के बाद विधायक पूरे जोश-ओ-खरोश में नगर निगम पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्हें बधाईयां दीं।

लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अरुण वोरा अपने पुत्र के साथ दिल्ली में पन्द्रह दिन से ज्यादा का समय बिताने के बाद 16 जुलाई को दुर्ग वापस लौटे हैं और नियमतः उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है। लेकिन इस नियम का पालन करने की बजाय वो शुक्रवार को दुर्ग नगर निगम जा पहुंचे। जहां बड़ी संख्या में पार्षद, निगम के अधिकारी और कर्मचारी सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। इस दौरान अरुण वोरा ने सबसे मुलाकात की और वेयर हाउस का चेयरमैन बनने पर बधाईयां भी लीं। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था।

विधायक को होम आइसोलेशन में रहना चाहिए- सीएमएचओ

इस मामले में दुर्ग मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ने कहा कि विदेश और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधायक दिल्ली से आए हैं तो उन्हें अपना टेस्ट कराना चाहिए और होम आइसोलेशन में रहना चाहिए।

जानकारी नहीं

वहीं दुर्ग कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे से बात की गई तो उन्होंने बाहर से लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन में रहना आवश्यक बताया, लेकिन जब उनसे विधायक के दिल्ली से लौटने और नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

महामारी एक्ट के तहत होता है अपराध दर्ज

आपको बता दें देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। देश की राजधानी दिल्ली सर्वाधिक संक्रमण वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहने का नियम है। जिसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। जिसके तहत दूसरे राज्यों से आकर क्वारंटाइन का नियम पालन नहीं करने वाले लोगों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई भी की गई।