हेमंत शर्मा, इंदौर। प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में सोमवार को इंदौर के जिला कोर्ट में रेप पीडि़ता का बयान दर्ज हुआ है। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म के आरोप को फिर से दोहराया है। पीड़िता के बयान के बाद कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पीड़िता का मेडिकल कराने एवं 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने कहा है।
इंदौर नगर निगम के इंजीनियर पर लगा है दुष्कर्म का आरोप
जानकारी के अनुसार उज्जैन सेंट्रल जेल में बंद पीड़िता को प्रोटेक्शन वारंट पर कोर्ट में बयान के लिए लाया गया था। पीड़िता ने इंदौर नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपने बयान दर्ज करवाया। पीड़िता के वकील यासिर खान ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि हरभजन सिंह ने उसे नौकरी दिलाने के नाम पर पहले होटल में बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी बार उसकी सहेली के साथ बुलाकर हथियार के दम पर भय दिखाकर फिर से दुष्कर्म किया। इसके पहले आरोपी इंजीनियर ने किसी को भी नहीं बताने और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
17 मार्च को होटल मालिक का कोर्ट में होगा बयान
मामले में कोर्ट ने उज्जैन सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पीड़िता का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। वहीं इसकी रिपोर्ट 2 दिन में कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए है। कोर्ट ने घटनास्थल इंदौर विजय नगर के होटल मालिक को 17 मार्च को बयान के लिए उपस्थित होने कहा है। कोर्ट ने घटना वाले दिन होटल के इंट्री रजिस्टर आदि दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।