संदीप भम्मरकर, भोपाल। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने कलेक्टरों को नए आदेश जारी किये हैं। नए आदेश में ज्यादा सख्ती और संक्रमण चेन रोकने के निर्देश दिये गए हैं। जिसके तहत राज्य और केंद्र के अत्यावश्यक सेवा नहीं देने वाले कार्यालय 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय भी 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
आदेश में सरकार ने वर्क फ्रॉम होम सिस्टम शुरू करने के निर्देश दिये हैं। ऑटो रिक्शा, टैक्सी में ड्राइवर के साथ केवल 2 सवारी ही बैठेगी। सभी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
बड़ी सब्जी मंडियों की जगह कई छोटी मंडियां खोली जाएंगी। थोक किराना दुकान से फुटकर दुकानों तक सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गए हैं।
देखिये आदेश