यदि आपको भी कभी फ्लाइट की टिकट बुक कराने के बाद सीट न मिली हो और आपको दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक करने के पैसे देने पड़े हो तो ऐसे में आप उपभोक्ता फोरम में अर्जी दाखिल कर न्याय पा सकते है.

रायपुर. रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने ऐसे ही एक मामले में एयर इंडिया कंपनी के खिलाफ यात्री को 5 हजार रुपए मानसिक क्षति के साथ इंडिगो फ्लाइट की खरीदी दूसरी टिकट के 5205 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज समेत  2 हजार रुपए वाद व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है. यह फैसला फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप,  सदस्य संग्राम सिंह भुवाल और श्रीमती प्रिया अग्रवाल द्वारा सुनाया गया है.

दरअसल जिला उपभोक्ता फोरम में यात्री अरमान खान ने एयर इंडिया पंजीकृत कार्यालय-एयर इंडिया लिमिटेड, एयर लाईन्स हाऊस और क्षेत्रीय प्रबंधक एयर इंडिया सिटी कार्यालय ऐश्वर्या काम्पलेक्स तेलीबांधा के खिलाफ परिवाद दायर किया था. परिवादी के दायर परिवाद के मुताबिक वो 16 अप्रैल 2016 को जयपुर से दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाईट क्रमांक एआई492 समय दोपहर 3:55 बजे के विमान द्वारा दिल्ली टर्मिनल-3 में आया तथा दिल्ली से रायपुर हेतु उनकी फ्लाईट 17 अप्रैल 2016 की सुबह 5:45 बजे थी. जिसका फ्लाइट क्रमांक एआई 469 था. उसको एयर इंडिया विमानतल सेवा की ओर से उसके उक्त फ्लाईट हेतु 16 अप्रैल को एयर इंडिया की ओर से 13:35 बजे को एसएमएस प्राप्त हुआ.

जिसमें यह स्पष्ट उल्लेखित था कि उसको सिक्योरिटी चेक कराने के बाद 15 मिनट बोर्डिंग गेट पहुंचने में लगता तथा बोर्डिंग गेट फ्लाईट के टाईम के 25 मिनट पहले बंद होता. वह 16 अप्रलै को जयपुर से दिल्ली शाम 5 बजे के लगभग पहुंच गया तथा सुबह 4 बजकर 45 मिनट में जब नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में प्रवेश किया तब प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा जांच पहचान पत्र निरीक्षण किया गया तथा वहीं पर हैंडबैग टैग प्रदान किया गया. उक्त के पश्चात जब वह 4 बजकर 48 मिनट पर एयर इंडिया के काउंटर पर बोर्डिंग पास लेने गया तब वहां पर भीड़ लगी थी तथा काउंटर के दो कर्मचारी/स्टाफ दो यात्रियों से झगड़ा कर रहे थे. जिसमें एक यात्री कोचिन जाने वाली फ्लाईट के स्टाफ दो यात्रियों से झगड़ा कर रहे थे. तो एक काउंटर कर्मी ने बोर्डिंग पास देना बंद कर दिया. लगभग 10 मिनट के लिये उक्त दोनों काउंटर के साथ-साथ अन्य काउंटर के कर्मचारी भी उक्त तनाव व झगड़े को शांति कराने लगे जब उक्त मामला शांत हुआ और उसका एयर इंडिया के काउंटर पर नंबर आया तब सुबह के 5 बज गये थे तथा उसके द्वारा बोर्डिंग पास मांगने पर उन्हें का गया कि फ्लाईट फुल हो चुकी है आप विलंब से आये है तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं. तब उसने बताया कि उसे स्लिप डिस्क पीठ में दर्द के साथ कमर में परेशानी होने से एवं चलने फिरने में असुविधा है तथा वे अस्वस्थ है.

दिल्ली टर्मिनल-3 के काउंटर पर बैठी कर्मी ने सीट नहीं होना कहकर असुविधा के लिये खेद है कहते हुए बताया कि सुबह 7.30  बजे इंडिगो की उड़ान में सीट मिल जायेगी. तब उसने कहा कि उक्त टिकट कन्फर्म थी तभी संदेश आया था फिर सीट फुल कैसे हो गई तब उसे बताया कि आप एक मिनट विलंब से आये. तब उसको मजबूरीवश इंडिगो उड़ान संख्या 6 ई 757 से दिल्ली से रायपुर के लिये अतिरिक्त राशि 5205 खर्च कर नई टिकट लेनी पड़ी जो कि अनावेदक द्वारा किये गये अनुचित व्यापार एवं सेवा में निम्नता के कारण उसको परेशानी हुई. दोनो पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने इस मामले में एयर इंडिया की सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है और 1 माह के अंदर यह राशि अदा करने का आदेश दिया है.