मनीष मारू, आगर-मालवा। तीन तलाक का कानून अस्तित्व में आने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं के प्नताड़ना का मामला थम नहीं रहा है। एमपी के आगर-मालवा शहर में तीन तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला की शिकयात पर पुलिस ने पति सहित सास, ससुर, देवर के खिलाफ अपराध कायम कर मामले को जांच में लिया है।

जानकारी के अनुसार आगर शहर की फातिमा मस्जिद के पास रहने वाली 21 वर्षीय शबीना का निकाह जनवरी 2021 में मुस्लिम रीति रिवाजों से सुसनेर के रईस के साथ हुआ था। उस समय क्षमता अनुसार शबीना के पिता ने दूल्हे को दहेज दिया था, लेकिन शबीना का पति, सास-ससुर व देवर उसे लगातार दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उससे 5 लाख रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।

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जब शबीना दहेज लाने में असफल हुई तो उसके पति रईस ने उसे तीन बार तलाक कहकर उसके साथ मारपीट की और घर से भगा दिया। आगर की महिला थाना पुलिस ने शबीना के पति रईस, ससुर बदु, सास सेराज व देवर ईब्राहिम पर मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 4, भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 294, 323 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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