चंडीगढ़. मुख्यमंत्री आवास की सड़क को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मई से आम शहरवासियों के लिए खोलने का आदेश दे दिया है. हाईकोर्ट ने एसएसपी व डीजीपी को आदेश दिया है कि वह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इस सड़क को खोलने की व्यवस्था करें. पिछली सुनवाई पर आम लोगों के लिए सड़क बंद करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था.

सुरक्षा कारणों की दलील पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन व पंजाब सरकार से पूछा था कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के बाहर का मार्ग आम लोगों के लिए खुला है तो पंजाब के लिए अलग प्रावधान क्यों किया गया है ट्राईसिटी और खास तौर पर चंडीगढ़ में बढ़ती जनसंख्या के साथ पैदा हुई ट्रैफिक, हरियाली व अन्य समस्याओं पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन विषयों पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह शहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक के कारण अपने नाम का अर्थ खोता जा रहा है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के बाहर का मार्ग बंद होने के चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन से जवाब मांगा तो बताया गया कि सुरक्षा कारणों से सड़क आम लोगों के लिए बंद की गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि कैसे आम सड़क को आम लोगों के लिए बंद किया जा सकता है जबकि हरियाणा सीएम आवास के सामने का मार्ग आम लोगों के लिए खुला है. पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के सामने तो 100 फुट की ग्रीन बैल्ट भी मौजूद है. बावजूद इसके सड़क बंद करना कैसे ठीक है.