रायपुर- प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम पांच बजे थम गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के पंखाजूर में चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की. तो वहीं भाजपा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दुर्ग जिले में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया. वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी. और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. बता दें कि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान होना है.

छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद तथा कांकेर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा. यहां 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. इस चरण में 36 प्रत्याशी निर्वाचन के लिए चुनावी मैदान हैं. तीनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार थम गया. इस दौरान उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल रैली, जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक आयोजन कर प्रचार नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रत्याशी घर-घर जाकर तथा व्यक्तिगत संपर्क कर अपना प्रचार कर सकेंगे.

लोकसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में 36 अभ्यर्थियों (राजनांदगांव में 14, महासमुंद में 13 तथा कांकेर में 9) के लिए 49 लाख 7 हजार 489 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल मतदाताओं में 24 लाख 69 हज़ार 110 महिलाएं, 24 लाख 38 हज़ार 320 पुरुष तथा 59 तृतीय लिंग के मतदाता हैं. शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए तीन लोकसभा क्षेत्रों में छह हजार 484 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं.

भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र के अनुसार प्रदेश में द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए 18 अप्रैल तथा उसके एक दिवस पहले 17 अप्रैल 2019 को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है.

इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से लेकर विधानसभा निर्वाचन वाले सभी राज्यों में मतदान की समाप्ति के आधा घंटा बाद तक मीडिया द्वारा एक्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित किया गया है. इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा. इसके अतिरिक्त इस अवधि में किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रकाशन अथवा प्रसारण भी प्रतिबंधित होगा.