बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो यूजीसी के मुद्दे पर सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं. दुबे ने कहा कि पिछले दो दिनों से वे संसद जा रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी सदस्य ने इस विषय पर चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा. इसके उलट, उस सरकार को गालियां दी जा रही हैं. दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा, “UGC पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इसपर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा?
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चुप्पी है.
सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है. 29 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे. कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC से 19 मार्च 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा है. यानी अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.
शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेंदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट में कहा कि मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए UGC के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगाई, जो अस्पष्ट, मनमाने थे और कैंपस में और अधिक भेदभाव पैदा करने का प्रयास थे.
इस फैसले के बाद राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में बहस तेज हो गई है. जहां एक तरफ कुछ लोग नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही फैसले ले रही है.
डॉ. निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा, “UGC पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इसपर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा? उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर गरीब की सुध ली, उसी को गाली. मैं दुबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखिए, संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा.”
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