सुप्रीम कोर्ट ने देश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मुद्दों की जांच करने वाली एजेंसी ED को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED के पूछताछ करने के तरीकों को भी चिंता जताई है, जो आधी रात बीत जाने के बाद भी एक व्यक्ति से लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने पर अमानवीय और अहंकारी व्यवहार बताया है. जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि एजेंसी दरअसल शख्स को बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी और यह अत्यंत चौंकाने वाली स्थिति है.
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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को रद्द करने का निर्णय बरकरार रखा. जुलाई में ED ने पंवार को लगभग 15 घंटे की पूछताछ के बाद रात 1.40 बजे गिरफ्तार किया था. सितंबर में पंजाब और हरियाणा है कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था, जिसके बाद एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील की थी.
ED ने दिेए तर्क
ईडी की तरफ से मौके पर सफाई देते हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गलत तरीके से दर्ज किया है कि पंवार से लगातार चौबीस घंटे और चालीस मिनट की पूछताछ की गई थी, ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें डिनर से छुट्टी दी गई थी. जोहेब हुसैन ने कहा कि प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एजेंसी सुनिश्चित करती है कि लोगों से तड़के पूछताछ नहीं की जाएगी. पीठ ने ED की दलील को खारिज करते हुए पूछा कि एजेंसी बिना ब्रेक के इतने लंबे समय तक पूछताछ करके किसी को कैसे प्रताड़ित कर सकती है?
HC ने क्या बताया था?
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया था कि पंवार को ED का नोटिस दिया गया था और वह सुबह 11 बजे गुड़गांव में ED के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे 1.40 बजे 20 जुलाई तक लगातार 14 घंटे 40 मिनट की अमानवीय पूछताछ की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आप एक व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं”, कहा कि यह मामला अवैध रेत खनन का मामला था और ऐसे मामले में लोगों से व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है.
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