नई दिल्ली. सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है, ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए. दो साल से आजम खान जेल में हैं.
वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक गलत धारणा है. हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे. कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए सुनवाई 17 मई के लिए स्थगित कर दी. बता दें कि इससे पहले 6 मई को जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे ‘न्याय के साथ मजाक’ बताया था.
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जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बी. आर. गवई की बेंच ने कहा कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी. बेंच ने कहा, “उन्हें (खान) एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में काफी पहले जमानत मिल चुकी है. यह न्याय के साथ मजाक है. हम और कुछ नहीं कहेंगे. इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम बुधवार को सुनवाई करेंगे.
इसके बाद आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान को एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया. ऐसा क्यों चल रहा है. एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं. दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी थी. आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह संपत्ति हड़पी थी.
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