देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI को सौंप दी है. साथ ही राज्यों की पुलिस को केंद्रीय एजेंसी की सहायता करने का निर्देश दिए हैं. RBI को नोटिस जारी कर पार्टी बनाया गया है. SC दो हफ़्ते बाद मामले पर फिर सुनवाई करेगा. इसके अलावा आईटी मध्यस्थ नियम 2021 के अंतर्गत प्राधिकारी CBI को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे.

CJI बोले – ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को बनाया निशाना

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश देते हुए कहा कि अधिकांश राज्यों ने एक स्वर में कहा है कि ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को धोखेबाजों द्वारा विभिन्न तरीकों से निशाना बनाया गया है. CJI ने आगे दर्ज कराया कि इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई घटनाओं की प्रारंभिक जांच के बाद, एमाइकस ने स्कैन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है. जिसमें डिजिटल अरेस्ट, निवेश घोटाला और अंशकालिक नौकरी घोटाला शामिल है. यह साइबर अपराध के गंभीर क्षेत्रों में से एक हैं, जहां जबरन वसूली होती है, या बड़ी रकम जमा करने का लालच देकर ठगा जाता है.

CBI इंटरपोल अधिकारियों से भी ले सकती है मदद

आदेश के मुताबिक जिन राज्यों ने CBI को सहमति नहीं दी है, वे अपने अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम 2021 के अंतर्गत जांच के लिए सहमति प्रदान करें ताकि CBI पूरे भारत में व्यापक जांच कर सके. साथ ही अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हमारी सीमाओं से परे है, CBI से जरूरत पड़ने पर इंटरपोल अधिकारियों से सहायता लेने को कहा है.

नेटवर्क कंपनी पर भी कसेगा शिकंजा

सिम जारी करने में अगर लापरवाही बर्ती गई और इस मामले पर सांवधानी कदम नहीं उठाए गए, तो कोर्ट ने दूरसंचार विभाग को इस न्यायालय के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश है. इस आदेश के बाद से सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा लागू किया जाना आवश्यक होगा.

CBI के हाथों को मजबूत करने के लिए दिए कई निर्देश

कोर्ट ने CBI को पीसीए के तहत उन बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी छूट दी हैं, जहां ऐसे डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के लिए बैंक खाते खोले गए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम RBI को इस न्यायालय की सहायता करने के लिए पक्ष बनाते हैं और नोटिस जारी करते हैं कि ऐसे खातों की पहचान करने और अपराध की आय को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग कब लागू की जाए.

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