कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में का आवेदन दाखिल किया गया है. सरकार ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए आवेदन दाखिल किया है कि ओबीसी के 27% आरक्षण पर लगे स्टे को हटाया जाए. अब मामले में 1 सितम्बर को सुनवाई होना है.
OBC के 27% आरक्षण पर स्टे है ही नहीं
दरअसल, मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण पर कभी हाईकोर्ट ने स्टे दिया ही नहीं है. जिस 27% आरक्षण की बात हो रही हैं. उसमें 13% अतिरिक्त आरक्षण को हाईकोर्ट ने होल्ड किया है. लिहाजा सरकार का 27% आरक्षण पर से स्टे हटाने का आवेदन ओबीसी वर्ग को गुमराह करने वाला है. सरकार को आवेदन 27% भर्ती करने की मांग को लेकर देना चाहिए था, लेकिन सरकार 27 प्रतिशत स्टे हटाने की मांग कर रही है.
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सरकार ने ही रुकवाया है OBC का आरक्षण
याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें ही सरकार ने ओबीसी का अतिरिक्त 13% आरक्षण होल्ड करने की मांग की है. अब सरकार एक तरफ जहां 27% आरक्षण पर से स्टे हटाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद ओबीसी का बढ़ा हुआ आरक्षण रुकवा रही है. जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं.
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SC जाने की बात बेईमानी
याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि सरकार जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है वह सरासर बेईमानी है. एक तरफ सरकार पर ये आरोप लगे हैं कि सरकार के एडवोकेट जनरल ने ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी का अतिरिक्त 13% आरक्षण होल्ड कराया है. जिसमें बाकायदा सरकार का हलफनामा भी लगा है. वहीं सरकार दूसरी तरफ यह कह रही है कि वह जरूरत पड़ी तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब खुद मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में ही ओबीसी का 13 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण होल्ड करवाया तो फ़िर सरकार किस मुह से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है.
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