राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार का परिसीमन बदल जाएगा. अब पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा. राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है. जनपद, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्डों का विभाजन भी नए सिरे से किया जाएगा.
दरअसल शिवराज सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश जारी किया है. पूर्व में जारी अध्यादेश को वापस लिए जाने के साथ ही कमलनाथ सरकार में परिसीमन प्रभावी हो गया था. नए अध्यादेश से इसे एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है.
राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने गुरुवार की देर शाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन के लिए अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई. इसमें अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया था कि यदि परिसीमन के 18 महीने के भीतर राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो इसे रद्द माना जाएगा.
बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में पंचायतों का परिसीमन किया था. अब फिर नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन होगा. उसके बाद ही चुनाव होंगे. नए सिरे से परिसीमन के बाद नए सिरे से आरक्षण भी कराना होगा.
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