दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि, इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली सरकार ने दिया था ये तर्क
दिल्ली सरकार ने याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से अपने 2018 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया था. दिल्ली सरकार ने याचिका में तर्क दिया था कि इस नीति से उन आम लोगों को नुकसान हो रहा है जो अपने वाहनों का सीमित उपयोग करते हैं. सॉलिसिटर जनरल की दलील खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला कैसे ले सकते हैं?’ हालांकि, अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए वायु गणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया.
उन्होंने कहा, ‘कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर आने-जाने के लिए. ऐसे वाहन साल में शायद 2000 किलोमीटर भी नहीं चलते. लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल बाद बेचना पड़ेगा. जबकि टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होने वाले वाहन एक वर्ष में दो लाख किलोमीटर भी चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी एज लिमिट तक सड़क पर बने रहते हैं.’ तुषार मेहता ने इस नीति की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया.
दिल्ली सरकार ने लागू करके वापस लिया फैसला
दरअसल, दिल्ली सरकार ने व्हीकल बैन को लागू करने वाला नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया था। लेकिन भारी विरोध और खामियों के बाद इसे वापस ले लिया गया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने वापस लेने के फैसले को अस्थायी बताया था और कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि एनसीआर में भी लागू होना चाहिए।
एनसीआर में भी नियम लागू करने का था प्लान
जुलाई 2025 में पुराने वाहन रखने वाले लोगों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई थी। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के 5 जिलों में भी पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर 2025 से सीज करने का फैसला लिया गया था। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में हुआ था। इस नियम के तहत पुरानी गाड़ियों में 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन तो 10 साल पुराना डीजल वाहन शामिल किया गया था। हालांकि, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस नियम को किनारे कर दिया गया है।
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