शब्बीर अहमद, भोपाल। वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन विभाग ने अपना जारी आदेश बदल कर दूसरा आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार अब वेयरहाउस में पुराने गेहूं का स्टॉक होने के बाद भी ओर स्टॉक रखा जा सकेगा। ये फैसला मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ बैठक के बाद लिया गया।

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नए आदेश के अनुसार वेयर हाउस में पुराने गेहूं का स्टॉक है तो भी खाली होने पर वहां सरकारी गेहूं का स्टॉक हो सकेगा। पर पुराने गेहूं को अलग रखना होगा और नए गेहूं को रखने के लिए एक अलग स्थान पर मार्किंग करना पड़ेगी। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग की स्क स्मिता भारद्वाज द्वारा इससे पहले जारी किए गए आदेश अनुसार पिछले साल का गेहूं जिस वेयर हाउस में स्टॉक मिलेगा वहां केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

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वहीं आदेश के बाद से ही मध्य प्रदेश के वेयरहाउस संचालकों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात भी की थी। बतादें कि, मध्य प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा गोदाम है। इसमें से 60 फीसदी महिलाओं के नाम पर हैं।

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