सत्या राजपूत रायपुर। नए कोरॉना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद राजधानी के अनेक इलाकों को गुरुवार को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है. इन इलाकों में रहने वाले मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी कार्य से बाहर नहीं जा पाएंगे.

राजधानी के जिन इलाकों को कंटेंटमेट जोन घोषित किया गया है, उनमें अयोध्या नगर, चगोरा भाटा क्षेत्र (थाना डीडी नगर) शामिल है. अपर कलेक्टर ने उत्तर-पूर्व में रोड जंक्शन,दक्षिण-पश्चिम में सांस्कृतिक भवन के बाजू गली (प्रवेश द्वार) और दक्षिण-पूर्व में तिराहा रास्ता को कंटेंनमेंट जोन में शामिल किया है.

इसी तरह नया कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आईटीबीपी कैम्प आमासिवनी, थाना विधानसभा क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. अपर कलेक्टर ने पूर्व ,पश्चिम,उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं मे आई.टी.बी.पी.कैम्प आमासिवनी के बाउंड्रीवाल को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है.

कंटेंनमेंट जोन में आने और जाने के लिए केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे. कंटेंनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत पूर्णत:बंद रहेंगे.

कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेंटमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में रायपुर सीएमएचओ द्वारा पास जारी किया जा सकता है.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंस तथा सेनेटाईजेसन सुनिश्चित करते हुए कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे. अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अंदर आना पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

कंटेंनमेंट जोन में शासन की गाइडलाइन अनुसार बनाए रखने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, पुरानी बस्ती, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्रवाई निश्चित की जाएगी. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैंपल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.