दिल्ली. केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों औऱ शिक्षणसंस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इसमें फैसला किया गया कि प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को यह आरक्षण प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट देने या दिखाने की जरूरत है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन कागजात को दिखाने के बाद आप 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं…
1.जातिप्रमाणपत्र,
2.बीपीएलकार्ड,
3.पैनकार्ड,
4.आधारकार्ड,
5.बैंकपासबुक,
6. इनकम टैक्स रिटर्न
सूत्रों के अनुसार, सरकार इसके लिए शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कल संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। सरकार को इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा।
गौरतलब है कि अभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कुल करीब 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की हुई है।