अनिल सक्सेना, रायसेन। जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए शराब दुकान खुलवा दी है। इतना ही नहीं बल्कि जिस भवन में कलारी संचालित है वह पीएम आवास है, जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी बताया जाता है।
सड़क सुरक्षा और शराब नीति के तहत लाइसेंस हाइवे से 100 मीटर दूर देने का प्रावधान है। हाइवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए, ये लोक निर्माण विभाग तय करता है वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होगी। यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है। इन सभी नियमों के बाद भी जिला आबकारी अधिकारी ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी। दूसरी ओर जिस भवन में यह शराब दुकान संचालित है वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है। दुकान ग्राम पंचायत पठारी की सीमा में आती है। अब बड़ा सवाल यह हैं कि इस प्रकार नियमों को ताक में रखकर मुख्य मार्ग पर वह भी एक पीएम आवास में ही शराब दुकान का संचालन करना क्या उचित है। मामले में आबकारी विभाग जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
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