दिल्ली में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह के मामले में स्वत: संज्ञान लेने के कुछ दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने और किडनैप किए गए बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएं. अदालत ने यह भी कहा कि स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है. इसके अलावा, कोर्ट ने अधिकारी को आगे की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए चार हफ्ते का समय निर्धारित किया है.

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कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को निर्देश दिया था कि वह अदालत में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि दिल्ली के भीतर और बाहर बाल तस्करी के बड़े नेटवर्क की जांच के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया कि यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है. यह अनिश्चितता है कि वे किस दिशा में बढ़ सकते हैं. यदि यह किसी लड़की से संबंधित है, तो यह स्पष्ट है कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है.

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कोर्ट ने इसे अत्यंत चौंकाने वाला मानते हुए सवाल किया कि कुल कितने बच्चे लापता हैं? कोर्ट ने निर्देश दिया कि लापता बच्चों की खोज की जाए और इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया गया है. इसके साथ ही, कोर्ट ने अधिकारी के बयान को भी दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, और यह भी बताया गया कि 3 बच्चों को उनके माता-पिता ने ही खोज निकाला है.

कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि गिरोह के नेता से पूछताछ करने पर उन्हें उसके नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी. बच्चों की बिक्री और खरीद में शामिल सभी व्यक्ति आरोपी माने जाएंगे.