कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. दिसंबर महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही साल 2023 भी गुजर जाएगा. कुछ दिनों में नया साल 2024 आने वाला है. पुराने साल को खुशी-खुशी अलविदा और नए साल का स्वागत लोग धूमधाम से करना चाहते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नए साल के पहले शराब पर आबकारी और ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है.
ऐसे में इस बार थर्टी फर्स्ट की पार्टी आसान नहीं होगी. आबकारी विभाग का कहना है कि शराब पीना है तो लाइसेंस लेना होगा. जबकि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाई तो 10 हज़ार का जुर्माना होगा. New Year की पार्टी के लिए आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं.
आबकारी विभाग से सभी को एक दिन का लाइसेंस लेना होगा. घर बैठकर शराब पार्टी करने के लिए भी लायसेंस लेना होगा. होटल, मैरिज गार्डन व फार्म हाउस पर शराब पार्टी के लिए भी एक दिन के अस्थायी लाइसेंस जरूरी होगा. बिना लाइसेंस के पार्टी नहीं कर पाएंगे. वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस 10 हज़ार का जुर्माना करेगी.
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