अरविंद मिश्रा,बालौदाबाजार। थाना पलारी क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप करने वाले 11 में से छह आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. वहीं दो आरोपियों को अधिकतम पांच वर्ष और एक आरोपी को अधिकतम तीन साल की कारावास से दंडित किया गया है.
यह घटना 30 मई 2020 की रात हुई थी. दो आरोपियों ने गांव घुमाने का झांसा देकर पीड़िताओं को घर से उठाकर अपहरण कर बाहर ले गए. घर वापस आते समय रास्ते में पीडिताओं के साथ छेडछाड की. इसके बाद रास्ते में अन्य आठ आरोपियों ने पीडिताओं के साथ सामुहिक बलात्कार करते हुए वीडियो बना लिया.
इसकी जानकारी आरोपियों के दोस्त को हुआ, तब वह भी पीडिताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देता था. इससे तंग आकर पीड़िता और पीड़िता की मां ने महिला हेल्प लाईन 181 में कॉल करके घटना की जानकारी दी. पीडिता के पिता ने पुलिस थाना पलारी में घटना की रिपोर्ट 29 जुलाई 2020 को की गई थी. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.
इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आईके एलेसेला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के नेतृत्व में उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल, थाना प्रभारी पलारी मिलींद पाण्डे प्रशिक्षु डीएसपी, निरी. सीआर चंद्रा एवं पुलिस टीम ने सभी नौ आरोपियों और दो अपचारी बालकों को 24 घंटे अंदर 30 जुलाई को गिरफ्तार किया.
प्रकरण में एसटी-एससी एक्ट की धारा 3(2)(ट) जोड़ी जाकर अग्रिम विवेचना उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल ने किया. प्रकरण में चालान नौ आरोपियों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में पेश किया गया. दो अपचारी बालकों के विरूद्ध चालान किशोर न्याय बोर्ड बलौदाबाजार में पेश किया गया. प्रकरण की विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने प्रकरण में बुधवार को फैसला सुनाया गया.
फैसला में आरोपी पीयुष वर्मा पिता अरूण वर्मा (19) को अधिकतम तीन वर्ष की सजा, राकी ऊर्फ कमलेश घतलहरे पिता सुरेन्द्र उम्र (19), गोपी साहू पिता रामेश्वर साहू (19) दोनों को अधिकतम पांच-पांच वर्ष की सजा और अजय वर्मा पिता भूपसिंह वर्मा (25) सोहन ध्रुव पिता भरत लाल (19) राजेन्द्र डहरिया उर्फ लाला पिता बोधराम (23) शिवम वर्मा ऊर्फ मोनू पिता अनिल वर्मा (18) ,राकेश डहरिया ऊर्फ उकेश डहरिया पिता कोदू डहरिया (23) जगन्नाथ यादव पिता किरित राम डर्फ लोकू यादव (24) सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है.
नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष की कठोर कारावास
मामला बलौदाबाजार के थाना सुहेला का है. प्रार्थी ने 13 जनवरी 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. नाबालिग लड़की 11 जनवरी 2020 की सुबह पांच बजे अपने घर के पास के बोर में पानी भरने गई थी. वहां से घर वापस नही आने से गांव और आसपास पता तलाश करने पर भी कोई पता नही चला.
रिपोर्ट पर लापता का गुम इंसान कायम कर गुमशुदा नाबालिग होने से अपराध क्रमांक 13/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत के नेतृत्व में तत्काल आरोपी टिकेश्वर जायसवाल के कब्जे से व्यपहृता को गवाहों के समक्ष 13 जनवरी 2020 को बरामद किया गया. व्यपहृता के कथनानुसार आरोपी द्वारा स्वयं शादीशुदा दो बच्चों का पिता होते हुए भी व्यपहृता को प्रेम एवं शादी का प्रलोभन देकर अपने पत्नी को छोड़ देने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर अपने घर ले जाकर साथ रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया. इसके पहले भी अपने घर एवं व्यपहृता के ब्यारा के पास अकेले बुलाकर कई बार लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहा. इस मामले में धारा 366, 376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई.
आरोपी टिकेश्वर जायसवाल पिता सुधु राम जायसवाल निवासी हिरमी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. प्रकरण में शीघ्र विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायालय भाटापारा के समक्ष पेश किया गया. न्यायालय ने विचारण करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 363, 366, 376, भादवि 6 पाक्सो एक्ट में दोषी माना और धारा 363 में 3 वर्ष 366 में 5 वर्ष एवं 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
जिला बलौदाबाजार पुलिस के लिए पीड़ित एवं परिवार को न्याय दिलाने में बड़ी जीत हुई. आरोपी को सजा दिलाने में लोक अभियोजन अधिकारी न्याजी खान और विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत का विशेष भूमिका रही.