शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर। राज्य महिला आयोग की तीन महिला सदस्यों को सरकार बदलने के बाद हटाए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही बकाया देयकों के भी भुगतान का आदेश दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि इन महिला सदस्यों की नियुक्ति राज्य महिला आयोग के धारा 3 के तहत तीन साल के लिए हुई है इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता है.

दरअसल तीनों महिला सदस्य ममता साहू, अखिलेश्वरी किरण और पदमा चंद्राकर को बीजेपी सरकार में राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही राज्यपाल के एक आदेश जिसमें सभी निगम मंडलो सहित इन महिला सदस्यों को भी राज्य महिला आयोग से हटा दिया गया था.

राज्य महिला आयोग की तीनों महिला सदस्य

इसके खिलाफ अधिवक्ता यूएन एस देव और सतीश गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगा कर सरकार के आदेश को चुनौती दी गई. मामले की सुनवाई के हाईकोर्ट ने महिला सदस्यों को हटाने पर रोक लगा दी है.