नई दिल्ली. टिक टॉक प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. मद्रास हाईकोर्ट से चीनी सोशल मीडिया एप ‘टिक-टॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. मद्रास हाईकोर्ट में आज अंतरिम राहत के एप के आवेदन पर सुनवाई करते हुए निर्णय लिया है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा था कि यदि हाईकोर्ट की मदुरै पीठ बुधवार को अंतरिम राहत के बारे में निर्णय नहीं लेती है तो यह मान लिया जायेगा कि टिक-टॉक एप पर लगा प्रतिबंध हट गया है. टिकटॉक पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ‘बाइटडांस ने आज अपनी समस्यायें हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस एप पर लगे बैन को हटा दिया है.

इस मामले में सुनवाई शुरू होते ही टिकटॉक पर मालिकाना हक वाली कंपनी बाइटडांस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उसे रोजाना साढ़े चार करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान हो रहा है और बीस लाख से अधिक इसके उपभोक्ताओं के सुरक्षा उपाय खतरे में हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.