मुकेश सेन, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छतरपुर के पूर्व विधायक पर संत से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी के गुंडों ने धजरई आश्रम में निर्मोही अखाड़ा के बुन्देलखण्ड पीठाधीश्वर संत सीताराम दास महाराज के साथ हाथापाई की है। इससे आहत संत ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर इसका विरोध किया जिसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज कर ली है। संत का कहना है कि वे पेड़ कटाई का विरोध करने गए थे। इसी दौरान उनसे मारपीट की गई। वहीं पूर्व MLA का कहना है कि संत उन्हें डंडों से पीटने लगे थे। 

दरअसल जिले के बैतपुर पहाड़ी में पूर्व MLA को डायस्पोर पत्थर निकालने के लिए खदान मिला है। खदान के लिए 12 हजार पेड़ काटने हैं। इसी को लेकर संत सीताराम दास विरोध कर रहे थे। लेकिन पूर्व विधायक के लोगों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस घटना को लेकर सागर -छतरपुर स्टेड हाईवे के धजरई तिगेला पर उन्होंने या जाम लगा दिया। जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित हो गया। 

पर्यावरण की लड़ाई, FIR तक आई

टीकमगढ़ जिले में खदान विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक व खदान संचालक आलोक चतुर्वेदी और धजरई आश्रम के संत सीताराम दास महाराज के बीच विवाद को लेकर पूर्व विधायक का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार की ओर से टीकमगढ़ जिले के बैदउ गांव में मिनिरल्स की खदान स्वीकृत हुई है। यहां डिमार्केशन का कार्य चल रहा था। इसी बीच धजरई आश्रम के महंत तीन चार गाड़ियों में अपने सहयोगियों को लेकर खदान पर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही वह छतरपुर से विवाद के सम्बंध में बातचीत करने के लिये जैसे ही महंत जी के आश्रम पहुंचे तो महंत जी देखते ही आक्रोशित हो गये। वह अपने हाथ में लिये डंडे से मारपीट करने लगे। 

पेड़ों को बचाने गए थे खदान

वहीं महंत जी का कहना है कि हम पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से खदान पर कट रहे पेड़ों को रोकने के लिये खदान पर गये थे न कि विवाद करने। लेकिन खदान संचालक अपने हथियारबंद साथियों सहित आश्रम में आये और मुझे पकडकर मारने का प्रयास किया। गांव वालों ने बचाया अन्यथा हमारी हत्या हो सकती थी। पूर्व विधायक व उनके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने साथियों सहित महंत ने टीकमगढ़-जतारा मार्ग पर जाम लगाया। जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। देहात थाना पुलिस ने धारा 323, 147, 149, 452 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।

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