लखीमपुर खीरी. अक्टूबर 2021 में हुए तिकुनिया कांड मामलें में कोर्ट ने अंकित दास समेत 12 आरोपियों को नियमित जमानत दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनकी जमानत को निरस्त करने का आधार होगा. जानकारी के मुताबिक अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडे, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, मनीष शर्मा, लव कुश, सुमित जायसवाल, शिशुपाल को नियमित जमानत मिली है.
अक्टूबर 2021 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर विरोध प्रदर्शन कर रहे चार लोगों और एक पत्रकार पर गाड़ी चलवाकर जान से करने का आरोप लगा था. ये भी आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर समेत तीन लोगों की जान ले ली थी. विवेचना के दौरान जिन आरोपियों के नाम प्रकाश में आए उन्हें जेल भेजा गया था.
इसे भी पढ़ें : बुलडोजर पर ‘सुप्रीम’ फैसला… सियासत शुरू : विपक्ष बोला- अब आतंक समाप्त होगा, राजभर बोले- निजी संपत्ति पर कभी नहीं चलाया बुलडोजर
आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि मामले में कुल 114 गवाह है जबकि अभी तक सिर्फ सात गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज किए गए हैं. जुलाई 2024 में घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. अंतरिम जमानत के दौरान आरोपियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली लिहाजा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिकाएं मंजूर की गई है.
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें