रायपुर। प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार लॉकडाउन को 15 मई तक आगे बढ़ाने जा रही है. कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसमें कारोबार के लिए केवल शाम 5 बजे तक की छूट दी गई है. वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन को देखते हुए बस्तर संभाग के जिला कलेक्टरों को जिलों की सीमा नियंत्रण, सीमा जाँच व परीक्षण में सुधार के साथ लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को कहा गया है.
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में पहले तमाम जिलों के लिए लगाई गई पाबंदियों के अलावा सभी जिलों में आम लोगों को लॉकडाउन में राहत प्रदान करने के लिए दी जाने वाली छूट के अलावा केवल दुर्ग और रायपुर जिले के लिए दी गई छूट शामिल है.
प्रदेश के सभी जिलों को मिली छूट –
- कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही
- किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
- शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
- बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए
- डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
- इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें
- एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी
- पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के
- गैस एजेंसियां
- पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें
- आटा चक्की
- रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)
- अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है.
- फल और सब्जी फेरी वालों को
- पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा साइट पर काम करने वालों को
बता दें कि इन कारोबार को संचालित करने के लिए शाम 5 बजे तक की अनुमति दी जाएगी. शाम 5 बजे के बाद केवल पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों खोलने की इजाजत होगी. इसके अलावा माल गोदामों को लोडिंग – अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का समय दिया गया है. इसके अलावा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा. केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएगी.
रायपुर और दुर्ग जिले को मिली अतिरिक्त छूट –
- स्टेशनरी की दुकानें
- वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें,
- होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी,
- निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ
- पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ
- कपड़े धोने की सेवाए
लॉकडाउन के दौरान जिलों में लगने वाली पाबंदियां –
- बाजार
- होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए)
- मैरिज हॉल
- मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट
- सभी धार्मिक स्थल
- कोचिंग क्लासेस
- स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए)
- पान और सिगरेट की तलब
- शराब की दुकानें
- टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे)
- मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- नाई की दुकानें
- पार्क
- मंडी – सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग / उतराई के लिए अपवाद)
- जिम
- सभी प्रकार के सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम