नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे के बीच मेट्रो, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल की विभिन्न गतिविधियों और कामकाज को प्रतिबंधित करने के लिए कलर कोड का एक्शन प्लान तैयार किया है. डीडीएमए की बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पारित किया गया. इसमें लॉकडाउन के खुलने और बंद होने को लेकर संशय की स्थिति नहीं रहेगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी बात हुई. इस वेरिएंट को राजधानी में फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत, कलर कोडेड अलर्ट के चार स्तर – येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड हैं. अलर्ट का चरण पॉजिटिविटी रेट (लगातार दो दिन), नए केस की संख्या (एक सप्ताह से अधिक) और औसत ऑक्सीजन बिस्तर (एक सप्ताह) पर आधारित होगा. वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. रेड अलर्ट होने पर टोटल कर्फ्यू रहेगा.

उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई. इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल, आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य उपस्थित रहे.

कैसे जारी होगा अलर्ट

येलो अलर्ट : पॉजिटिव रेट 0.5 प्रतिशत को पार करने या फिर नए मामले बढ़कर 1,500 हो जाएंगे या ऑक्सीजन युक्त बेड ऑक्यूपेंसी 500 तक पहुंच जाने पर येलो अलर्ट जारी किया जाएगा. इसमें सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम, आउटडोर योग गतिविधि, मनोरंजन पार्क की अनुमति नहीं दी जाएगी. निर्माण, निर्माण गतिविधियों और दुकानों, प्रतिष्ठानों को कार्य करने की अनुमति होगी. वहीं गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की दुकानें और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. 50 प्रतिशत विक्रेताओं के साथ प्रति जोन केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी.

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एम्बर अलर्ट : यह तब लागू होगा जब सकारात्मकता दर एक प्रतिशत से ऊपर या नए मामलों की संख्या 3,500 या ऑक्सीजन युक्त बिस्तर 700 तक पहुंच जाएंगे. इसमें गैर-जरूरी सामानों के मॉल और दुकानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं. दिल्ली मेट्रो अंबर अलर्ट में अपनी सीटिंग क्षमता के 33 फीसदी पर चलेगी. रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी या टेक अवे सेवा की सुविधा रहेगी.

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ऑरेंज अलर्ट : संक्रमण दर दो प्रतिशत को पार कर जाने या फिर नए मामले संख्या 9,000 या ऑक्सीजन युक्त बिस्तर 1,000 हो जाने पर जारी किया जाएगा. इसमें मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. केवल स्टैंडअलोन गैर-जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. केवल 15 व्यक्तियों को विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी.