नई दिल्ली. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा (गांधी परिवार) की इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (13 दिसंबर) को सुनवाई होनी है. गांधी परिवार ने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को विभाग के सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है.

इसके पहले 1 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है. इस मामले पर याचिकाएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े पांच ट्रस्टों- संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने दायर की हैं.

‘सेंट्रल सर्कल’ पर जांच का जिम्मा

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है. इस पीठ में न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी भी शामिल थे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में औपचारिक नोटिस जारी करना ‘आवश्यक नहीं’ है, और जैसा कि अदालत द्वारा पहले संकेत दिया गया था कि आयकर विभाग कोई अंतिम आकलन आदेश नहीं पारित करेगा. संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहर भवन ट्रस्ट और यंग इंडियन ने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की हैं. मामले में पीठ ने आज आयकर विभाग को सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर को संबंधित फाइल लाने को कहा गया है.