छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का तेजी से विस्तार हो रहा है. कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. इसी बीच मुंगेली जिले में जारी टोटल लॉकडाउन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

रोहित कश्यप,मुंगेली। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 17 से 23 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया था. जिसे आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर ने 25 सितबंर से 30 सितबंर तक कर दिया है. आज पहले से जारी लॉकडाउन का आखिरी दिन है. आम जनता की सुविधाओं को देखते हुए 25 सिंतबर को छूट दी जाएगी. बाकी पहले से लागू नियम आगे भी यथावत जारी रहेगा.

घोषित लाॅकडाउन के दौरान जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के कार्यालयों, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे. सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे. लेकिन वो मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे.

जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसे, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल है. जिसके परिचालन को तत्काॅल प्रभाव से बंद किया गया है. केवल इमरजेंसी मेडिकल वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा वाहन की अनुमति रहेगी. ऐसी निजी वाहन को इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओ के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी.

जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी. लेकिन नगरी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को सशर्त छूट रहेगी.