रायपुर. राजधानी रायपुर की यातायात को अनुशासित एवं सुगम सुरक्षित बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस रायपुर द्वारा वर्ष 2018 में लगातार अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको एवं अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. वर्ष 2018 में मोटरयान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने वाले कुल 1 लाख 37 हजार 247 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर कुल 4 करोड़ 78 लाख 23 हजार रुपए शमन शुल्क राशि परिसमन किया गया तथा 1735 प्रकरणों को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा 30 लाख 27 हजार 200 रुपए अर्थदंड किया गया.
यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान नियम के तहत की गई कार्रवाई…
- लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना- 872
- बिना रजिस्ट्रेशन- 8805
- नो पार्किंग में- 58865
- दो पहिया मैं तीन सवारी- 27710
- संकेत उल्लंघन- 12392
- तेज रफ्तार वाहन चलाना- 940
- प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन प्रवेश – 173
- मालवाहक वाहनों में ऊंचा लंबा लोड- 76
- रंगीन डार्क फिल्म लगे वाहन- 357
- बिना परमिट के वाहन चालक – 608
- शराब के सेवन कर वाहन चालान- 1203
- बिना वर्दी के यात्री वाहन चलाना- 741
- वाहन संचालन दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग- 625
- ऑटो चालक बगल सवारी बैठाना – 2851
- बिना लाइसेंस वाहन चलाना- 1404
- वाहन में प्रेशर हारने का उपयोग- 83
- बिना प्रदूषण जांच के वाहन चालक- 8258
- बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक- 6128
- अन्य धाराओं पर 6156
- कुल चालान – 1,37,247
- समन शुल्क 4 करोड़ 47 लाख 95 हजार 800 रुपए
- अदालत द्वारा अर्थदंड 30 लाख 27 हजार 200 रुपए
- कुल रकम 4 करोड़ 78 लाख 23 हजार रूपए.
इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने वाले कुल 3281 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन हेतु प्रकरण परिवहन कार्यालय भेजा गया तथा बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने वाले कूल 621 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है.